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बिना परिसीमन महिला आरक्षण लागू करने का आदेश नहीं दे सकते:कोर्ट

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2024 के ही लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला आरक्षण कानून के उस प्रावधान को रद्द करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा जो कहता है कि अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने -2024 के लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर की याचिका पर यह टिप्पणी की। पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। याचिका में 128वें संविधान (संशोधन) विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की गई, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

लंबित याचिका संग सुनवाई होगी

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मसले पर पहले से एक याचिका लंबित है। पीठ ने कहा कि 22 नवंबर को पहले से लंबित याचिका के साथ ही इस मामले की सुनवाई की जाएगी। पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

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